सोशल साइट पर धार्मिक टिप्पणी कर फंसी पिठोरिया की ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती मामले में कोर्ट ने कुरान की पांच प्रतियां बांटने के अपने आदेश को बदल दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऋचा को नियमित जमानत दी जाती है. सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रति बांटने की शर्त पर ऋचा भारती को जमानत दी थी. जिसके बाद काफी बवाल हुआ.
गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ऋचा को कुरान की 5 प्रतियां रांची के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को देनी थी. ऋचा को 15 दिनों में यह काम पूरा कर अदालत को अवगत कराना था. ऋचा ने भी कुरान की प्रतियां बांटने से इनकार कर दिया था. जेल से बाहर आई ऋचा पटेल ने कहा कि वह कुरान की पांच प्रतियां नहीं बांटेगी. निचली अदालत के फैसले की कॉपी का इंतजार कर रही है. कॉपी मिलने के बाद हाइकोर्ट जाएगी. उसने कहा कि कुरान बांटने का आदेश उसे सही नहीं लग रहा है. वह बुरा महसूस कर रही है. ऋचा ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन उसके मौलिक अधिकारों का हनन कोई कैसे कर सकता है. क्या फेसबुक पर अपने धर्म के बारे में लिखना अपराध है. ऐसे में पिठोरिया पुलिस ने उसे अचानक कैसे गिरफ्तार कर लिया.
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ऋचा भारती ने बुधवार को राज्य महिला आयोग का रुख किया. उन्होंने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कल्याणी शरण को मामले से अवगत कराया और मदद की गुहार लगाई. ऋचा के साथ उनके पिता भी महिला आयोग पहुंचे थे. ऋचा को कुरान की प्रति बांटने के आदेश के खिलाफ कई संगठनों के लोग खड़े हो गए. सभी लोगों ने उस आदेश की निंदा की. यहां तक कि बार एसोसिशन ने भी विरोध किया. बार एसोसिशन के महासचिव ने कहा था कि अधिवक्ता इस तरह की सशर्त जमानत का विरोध करते हैं. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह की सशर्त जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है.
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गौरतलब है कि 12 जुलाई को देर शाम फेसबुक पेज पर धर्म विशेष पर की गई टिप्पणियां लाइक करने को लेकर पिठोरिया थाना द्वारा एक लड़की ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इसके बाद पिठोरिया के ग्रामीण आक्रोशित होकर पिठोरिया थाना का घेराव करने पहुंचे थे.
VIDEO : कुरान की पांच प्रतियां दान करने की शर्त के साथ जमानत
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