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This Article is From Jan 25, 2017

जल्लीकट्टू मामला : तमिलनाडु सरकार के नए एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

जल्लीकट्टू मामला : तमिलनाडु सरकार के नए एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका...
नई दिल्ली: जल्लीकट्टू मामले पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है. अर्जी में जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु सरकार के नए एक्ट को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया कि यह एक्ट अंसवैधानिक है. याचिका में कहा गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्लीकट्टू में जानवरों पर अत्याचार होता है और राज्य में जल्लीकट्टू को इजाजत नहीं दी जा सकती. ऐसे में तमिलनाडू राज्य प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल जैसे केंद्रीय कानून में संशोधन नहीं कर सकता.  इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है. राज्य का यह नया एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को परास्त कर रहा है. याचिका में नए एक्ट पर रोक लगाने की भी मांग है.

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है. याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस दीपक मिश्रा से कहा कि केंद्र सरकार अपने नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहती है, लेकिन सुनवाई से पहले केंद्र को नोटिफिकेशन वापस न लेने दिया जाए.

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को करें, लेकिन बेंच के दूसरे जज जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन को भी उपलब्ध रहना चाहिए.

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