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This Article is From Jun 01, 2012

जगन की जमानत याचिका खारिज, फैसला सुरक्षित

हैदराबाद: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की कथित आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

सांसद जगन ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें जांच एजेंसी ने जगन की 10 दिनों की हिरासत की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला शनिवार तक के लिए टाल दी।

सीबीआई के वकील ने यह कहते हुए जगन की हिरासत की मांग की कि वह मुख्य आरोपी हैं और वित्तीय लेन-देन तथा उनकी कम्पनियों में निवेश के बारे में सभी जानकारियां उन्हीं को है।

जांच एजेंसी ने जगन के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश थी।  

सीबीआई ने अदालत से कहा कि जगन की गिरफ्तारी उनके खिलाफ सबूत पाए जाने पर की गई। एजेंसी पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था।

एजेंसी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि उन्हें जमानत दे दी गई तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।    

इस बीच सीबीआई की विशेष अदालत ने जगन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्हें सिर्फ इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि वह एक सांसद हैं।

जगन के वकील ने कम से कम 10 जून तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी ताकि वह एक लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीटों पर 12 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार कर सकें।

न्यायाधीश ए. पुल्लैया ने सीबीआई की दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि यदि आरोपी को जमानत दे दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।  

उल्लेखनीय है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सीबीआई ने 27 मई को गिरफ्तार किया था। अदालत ने अगले दिन उन्हें 11 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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जगनमोहन रेड्डी, जमानत याचिका, Jaganmohan Reddy