केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार इटली के उन दो नौसैनिकों को क्रिसमस पर स्वदेश जाने की अनुमति दे दी, जिनपर दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है।
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न्यायालय ने दोनों नौसैनिकों को क्रिसमस पर स्वदेश जाने की अनुमति के साथ-साथ कुछ शर्ते भी जोड़ी है। न्यायालय ने कहा है कि नौसैनिकों को 10 जनवरी, 2013 को अपराह्न् तीन बजे तक लौटना होगा, साथ ही छह करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी पेश करनी होगी।
न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार को नौसैनिकों को क्रिसमस पर इटली जाने की अनुमति देने पर सहमत होना चाहिए और उसे इटली की सरकार से यह आश्वासन लेना चाहिए कि दोनों वापस लौट आएं।
केरल सरकार ने नौसैनिकों के इटली जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सरकार ने कहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्रिसमस पर घर जाने के बाद वे वापस भारत लौटेंगे।
केंद्र सरकार ने बुधवार को न्यायालय में कहा था कि न्यायालय इस पर निर्णय ले कि क्या करने की आवश्यकता है? वहीं, इटली के विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि नौसैनिकों को क्रिसमस के बाद वापस भारत लाया जाएगा।
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