विज्ञापन
This Article is From Mar 02, 2021

क्‍या 14 साल की बच्‍ची के 26 हफ्ते के गर्भ को गिराना सुरक्षित है? SC ने पूछा सवाल...

अदालत ने बोर्ड को लड़की की जांच कर इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि क्या उसका गर्भपात (abortion) हो सकता है?

क्‍या 14 साल की बच्‍ची के 26 हफ्ते के गर्भ को गिराना सुरक्षित है? SC ने पूछा सवाल...
Supreme Court में मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी (प्रतीकात्‍मक फोटो)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कोर्ट ने करनाल के अस्‍पताल को मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया आदेश
लड़की की जांच करके अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा बोर्ड
चचेरे भाई के रेप के बाद गर्भवती हो गई है किशोरी
नई दिल्ली:

14 साल की लड़की (14 year old girl) के 26 हफ्ते के गर्भ के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा के करनाल सिविल अस्पताल को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है. अदालत ने बोर्ड को लड़की की जांच कर इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि क्या उसका गर्भपात (abortion) हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल 14 साल की लड़की की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जो चचेरे भाई द्वारा बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com