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This Article is From Apr 10, 2018

INX Media case: ईडी की याचिका पर कार्ति चिदंबरम के सीए को नोटिस

भास्करमन की जमानत मंजूर करने के निचली अदालत के 13 मार्च के आदेश को ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है.

INX Media case: ईडी की याचिका पर कार्ति चिदंबरम के सीए को नोटिस
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की जमानत रद्द करने की दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय ने उन्हें मंगलवार को नोटिस जारी किया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निश्चित की है. मामले के सह आरोपी एस. भास्करमन की जमानत मंजूर करने के निचली अदालत के 13 मार्च के आदेश को ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है. धनशोधन के मामले में भास्करमन को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें : कार्ति चिदंबरम की अर्जी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

ईडी का आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्वीकृति दिलाने के एवज में धन लिया था. उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री थे.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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