पी चिदंबरम की फाइल फोटो.
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट को 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान वित्तमंत्री रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को इस मामले में 25 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई थी. पी चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस करार को लेकर भी आरोपों का सामना कर रहे हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री की हैसियत से परे जाकर एयरसेल-मैक्सिस डील को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में मंजूरी दी. दरअसल नियम के मुताबिक वित्तमंत्री छह सौ करोड़ रुपये तक के निवेश को अपने स्तर से मंजूरी दे सकते हैं, मगर चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 35 सौ करोड़ के निवेश को हरी झंडी दी. इस मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम भी सामने आया. जांच में पता चला कि बेटे के जरिए इस डील को चिदंबरम ने आगे बढ़ाया था. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय कार्ति की संपत्तियां भी सीज कर चुका है.
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जब्त हो चुकीं हैं करोड़ों की संपत्तियां
आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की करोड़ों की संपत्तियां जब्त हो चुकीं हैं.प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ती चिदम्बरम की लगभग 54 करोड़ रुपये की संपत्तियों और बैंक में जमा राशियों को ज़ब्त कर लिया है. संपत्तियों में नई दिल्ली के जोर बाग, ऊटी और कोडाईकनाल में मौजूद बंगले, UK में स्थित आवास तथा बार्सीलोना में मौजूद एक संपत्ति शामिल हैं.
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में आरोप है कि 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान करने में अनियमित्तायें की. इस समय कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने शुरू में आरोप लगाया था कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत ली. बाद में उसने इस आंकड़े में परिवर्तन करते हुए इसे दस लाख अमेरिकी डॉलर बताया था.इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण एक नवंबर तक बढ़ा दिया है. विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख उस वक्त तय की जब सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस मामले में स्थगन की मांग की थी.
वीडियो-सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की इजाजत
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जब्त हो चुकीं हैं करोड़ों की संपत्तियां
आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की करोड़ों की संपत्तियां जब्त हो चुकीं हैं.प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ती चिदम्बरम की लगभग 54 करोड़ रुपये की संपत्तियों और बैंक में जमा राशियों को ज़ब्त कर लिया है. संपत्तियों में नई दिल्ली के जोर बाग, ऊटी और कोडाईकनाल में मौजूद बंगले, UK में स्थित आवास तथा बार्सीलोना में मौजूद एक संपत्ति शामिल हैं.
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में आरोप है कि 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान करने में अनियमित्तायें की. इस समय कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने शुरू में आरोप लगाया था कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत ली. बाद में उसने इस आंकड़े में परिवर्तन करते हुए इसे दस लाख अमेरिकी डॉलर बताया था.इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण एक नवंबर तक बढ़ा दिया है. विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख उस वक्त तय की जब सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस मामले में स्थगन की मांग की थी.
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