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This Article is From Aug 10, 2015

नशे में धुत चालक आत्मघाती हमलावर जैसा : कोर्ट

नशे में धुत चालक आत्मघाती हमलावर जैसा : कोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वाला चालक आत्मघाती हमलावर की तरह होता है जो खुद के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की मौत के हालात पैदा करता है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने 20 दिन की जेल की सजा के खिलाफ दोषी ट्रक चालक की अपील पर कहा, ‘‘यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नशे में वाहन चलाने वाला चालक आत्मघाती हमलावर की तरह होता है जो खुद के साथ सड़क का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों की मौत के हालात पैदा करता है और इसलिए वह बहुत कड़ी सजा का हकदार है जिसका निवारक असर हो और जो सभी को शराब पीकर वाहन चलाने से हतोत्साहित करे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा सड़कों को सुरक्षित बनाने और इससे अमूल्य जिंदगियां बचाने में बड़ा प्रयास होगी।’’
अदालत ने कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा राजस्थान के रहने वाले कण राम को सुनाई गई सजा ‘‘किसी भी तरह से अवांछित या कड़ी’’ नहीं है। हालांकि अदालत ने उसकी सजा घटाकर पांच दिन कर दी क्योंकि उसकी छवि साफ थी और उससे पहली बार अपराध हुआ था।

पुलिस का कहना था कि कण राम इस साल 12 जुलाई को नशे की हालत में ‘‘खतरनाक तरीके से’’ वाहन चलाते पाया गया था।

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