इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया मामले में इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की अनुमति दे दी. इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के जुर्म में वह भायखला जेल में सजा काट रही हैं. इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं.
गवाह बनने की इंद्राणी की अर्जी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसका समर्थन किया था और दलील दी थी कि इससे मामले में सबूतों को मजबूती मिलेगी. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने मुखर्जी से पूछा था कि क्या उन पर कोई दबाव है, इस पर उन्होंने किसी दबाव से इनकार किया था . उन्होंने अदालत को बताया था, ‘मैं स्वेच्छा से वादा माफ गवाह बनना चाहती हूं.'
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305 करोड़ रुपये की लिप्तता वाले इस मामले में इंद्राणी के अलावा चिंदबरम, उनके बेटे कार्ति का नाम भी सामने आया है. यह मामला वर्ष 2007 में आईएनएक्स मीडिया को मिले धन के लिये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति मिलने से संबंधित है. सीबीआई ने 15 मई को मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी और वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम के कार्यकाल में 2007 में कुल 305 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हासिल करने में मीडिया ग्रुप को एफआईपीबी की मंजूरी देने में कथित अनियमितता का आरोप लगाया था.
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