खास बातें
- रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1968 में यह नियम लागू किया था
- उस वक्त रेलवे जोनों को न्यूनतम दूरी के टिकट पर रोक लगाने का अधिकार था
- अब किसी भी ट्रेन में कितनी भी दूरी के लिए सीट या बर्थ बुक कराया जा सकेगा
नई दिल्ली: ट्रेनों के स्लीपर या एसी कोचों में कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में स्लीपर और एसी कोचों में कम दूरी के टिकट जारी करने पर लगी पाबंदी हटा ली है. इससे लंबी दूरी की ट्रेनों में कम दूरी की यात्रा सस्ती हो जाएगी. वर्तमान में, कम दूरी तक जाने वाले यात्रियों को लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में आरक्षण की इजाजत नहीं होती है. इस वजह से नजदीकी स्टेशनों तक जाने वाले यात्री को लंबी दूरी का टिकट लेना पड़ता था. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
गौरतलब है कि रेलवे ने 1968 में यह नियम लागू किया था. उस वक्त रेलवे का तर्क था कि कम दूरी का टिकट देने से लंबी दूरी का सफर करनेवालों के लिए परेशानी हो सकती है. कम दूरी का टिकट बुक होने की वजह से लंबी दूरी का टिकट लेनेवालों को बर्थ नहीं मिल पाती है. इसके लिए रेलवे की तरफ से सभी जोनों को अधिकार दिये गए थे कि वे अपने अपने जोन में ट्रेनों में जरुरत के मुताबिक इस नियम के तहत स्टेशन की पहचान कर उनके लिए न्यूनतम दूरी के टिकट देने पर रोक लगा सकते हैं.
लेकिन अलग अलग जोन की तरफ से ट्रेन की क्लास और दूरी अलग अलग तय की गई थी. इस बारे में यात्रियों की तरफ से भी शिकायत की जाती थी कि लंबी दूरी की ट्रेनों में बर्थ खाली रहने पर करंट काउंटर से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट दिया जाता है तो फिर एडवांस रिजर्वेशन में ये सुविधा क्यों नहीं दी जाती. इसके बाद रेलवे ने पुराने नियम को खत्म कर दिया. अब किसी भी ट्रेन में कितनी भी दूरी के लिए सीट या बर्थ बुक कराया जा सकेगा.
(इनपुट भाषा से...)