विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में भारत को 3 नवंबर से पहले जवाब देना है : विदेश मंत्रालय

ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश मामले का ब्‍योरा देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि विभिन्न वित्तीय अनियमिततओं में आरोपी माल्या के प्रत्यर्पण का आग्रह 9 फरवरी को ब्रिटेन उच्चायोग को सौप दिया गया था.

विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में भारत को 3 नवंबर से पहले जवाब देना है : विदेश मंत्रालय

विजय माल्या (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

भारत को कारोबारी विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य के संबंध में ब्रिटेन की अदालत में 3 नवंबर से पहले जवाब देना है. विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश मामले का ब्‍योरा देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि विभिन्न वित्तीय अनियमिततओं में आरोपी माल्या के प्रत्यर्पण का आग्रह 9 फरवरी को ब्रिटेन उच्चायोग को सौप दिया गया था.

उन्होंने कहा कि माल्या को 18 अप्रैल को गिरफ्तार करने के बाद प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया था और उसे सशर्त जमानत दी गई थी. प्रवक्ता ने कहा कि मामले की प्रबंधन समीक्षा 6 जुलाई को हुई थी और प्रत्यर्पण के संबंध में सुनवाई की संभावित तारीख 4 दिसंबर घोषित की गई थी और इसी के अनुरूप माल्या की जमानत समान शर्तों पर तब तक के लिये बढ़ा दी गई थी.

उन्होंने कहा कि एक अन्य मामले की प्रबंधन समीक्षा सुनवाई 14 सितंबर 2017 को हुई थी जिसमें ब्रिटेन की अभियोजन सेवा के समक्ष बचाव पक्ष का साक्ष्य पेश किया गया था और जिस पर भारतीय पक्ष को जवाब देना था. भारतीय प्राधिकार को बचाव पक्ष के साक्ष्य के संबंध में 3 नवंबर 2017 से पहले जवाब देना है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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