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This Article is From Aug 12, 2016

शुक्रवार को इन अहम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

शुक्रवार को इन अहम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
नई दिल्ली: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई और महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित कई अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई का मामला
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में मौत की सजा से राहत पाने वाले सभी दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. दरअसल राज्य सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में मौत की सजा से राहत पाने वाले सभी दोषियों संथन, मुरुगन, पेरारीवलन, नलिनी श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और जयकुमार को रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र की अर्जी पर संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि जिन मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी ने की हो और केंद्रीय कानून लागू हों, उनमें रिहाई का अधिकार केंद्र सरकार का होगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में राज्य सरकार को केंद्र से सिर्फ सलाह लेने की जरूरत है. इसलिए फैसले पर फिर से विचार किया जाए.

धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला
एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में पोज देकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में भारतीय वन-डे क्रिकेट टीम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंगलुरू और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में चल रहे मामलों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले को आंध्र प्रदेश से बेंगलूरू ट्रांसफर करने की धोनी की मांग पर आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 

जम्मू कश्मीर में युवक की मौत का मामला
जम्मू कश्मीर में युवक की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के अदालत के आदेश पर FIR दर्ज करने और सरकार के खिलाफ अवमानना कारवाई पर रोक लगाई थी और गिरफ्तारी नहीं करने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने सरकार से जांच की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को दाखिल करने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में मानवता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए.

दिल्ली-NCR में 2000CC से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर रोक का मामला
दिल्ली-NCR में 2000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक हटाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मर्सडीज बेंज ने कोर्ट में कहा है कि वह कार की कीमत का एक फीसदी ग्रीन सेस देने को तैयार हैं, क्योंकि बैन से उन्हें खासा नुकसान हो रहा है. दरअसल प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान पिछले साल 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2000CC या ज्यादा कि डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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