
संगारेड्डी (आंध्र प्रदेश):
हैदराबाद से लोकसभा सांसद और मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमीन (एमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी को 2005 के एक मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी।
उन्होंने इस मामले में 21 जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए 10 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती लाने के लिए कहा।
असदुद्दीन ने 2005 में कथित रूप से मेडक के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोका था। एक राजस्व अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि असदुद्दीन, उनके छोटे भाई और पार्टी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी तथा अन्य ने हैदराबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के काम के दौरान पाटनचेरू के पास मुत्तानगी गांव में एक धार्मिक स्थल को गिराने का विरोध किया था।
उन्होंने इस मामले में 21 जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए 10 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती लाने के लिए कहा।
असदुद्दीन ने 2005 में कथित रूप से मेडक के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोका था। एक राजस्व अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि असदुद्दीन, उनके छोटे भाई और पार्टी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी तथा अन्य ने हैदराबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के काम के दौरान पाटनचेरू के पास मुत्तानगी गांव में एक धार्मिक स्थल को गिराने का विरोध किया था।
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