विज्ञापन
This Article is From Oct 15, 2017

हिमाचल प्रदेश चुनाव : हर उम्मीदवार 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा- अधिकतम व्यय सीमा का पालन करें दल, 20,000 रुपये से ज्यादा के सभी भुगतान एकाउंट पेई चेक से हों

हिमाचल प्रदेश चुनाव : हर उम्मीदवार 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा
प्रतीकात्मक फोटो.
  • सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली
  • हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाते खोलना होगा
  • जनसभाओं और प्रचार पर होने वाले व्यय का देना होगा विवरण
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को राजनीतिक दलों को आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये की अधिकतम व्यय सीमा का पालन करने तथा 20,000 रुपये से ज्यादा के सभी भुगतान एकाउंट पेई चेक के जरिए करने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें : हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह को झटका, रिश्तेदार हुए बीजेपी में शामिल

यहां सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा कि हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाते खोलने होंगे तथा उम्मीदवार एवं उसके चुनाव एजेंट संयुक्त खाता खोल सकते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव खर्च में जनसभाओं एवं रैलियों, पोस्टर, बैनर एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन पर होने वाले खर्च शामिल हैं.

VIDEO : चुनाव की घोषणा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए नौ नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 18 दिसंबर को घोषित होंगे.
(इनपुट भाषा से)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com