मुंबई:
पुणे कॉलसेंटर कर्मचारी रेप और मर्डर मामले में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा-ए-मौत को बरकरार रखा है।
गौरतलब है कि पुरुषोत्तम बोरटे और प्रदीप कोकटे नाम के दोनों दोषियों को पुणे की एक अदालत सजा−ए−मौत का फरमान सुना चुकी है, जिसके खिलाफ दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी।
यह मामला नवंबर 2007 का है जब कंपनी की दफ्तर ले जाने वाली पिकअप कार के ड्राइवर बोरटे ने अपने साथी प्रदीप कोकटे के साथ मिलकर 22 साल की महिला की रेप के बाद हत्या कर दी थी।
गौरतलब है कि पुरुषोत्तम बोरटे और प्रदीप कोकटे नाम के दोनों दोषियों को पुणे की एक अदालत सजा−ए−मौत का फरमान सुना चुकी है, जिसके खिलाफ दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी।
यह मामला नवंबर 2007 का है जब कंपनी की दफ्तर ले जाने वाली पिकअप कार के ड्राइवर बोरटे ने अपने साथी प्रदीप कोकटे के साथ मिलकर 22 साल की महिला की रेप के बाद हत्या कर दी थी।
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