उच्च न्यायालय ने केंद्र और एम्स से जवाब तलब किया.
नई दिल्ली:
उच्च न्यायालय ने तेजाब हमले का शिकार हुई एक महिला की ओर से दायर एक अर्जी पर केंद्र और एम्स से जवाब तलब किया। महिला ने स्टाफ नर्सों की भर्ती को लेकर एम्स की अधिसूचना के खिलाफ अर्जी दायर की है। महिला का कहना है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को नि : शक्त जन के लिए आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। न्यायमूर्ति पी एस तेजी ने केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय कर दी। न्यायाधीश ने 30 साल की याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन की अनुमति दे दी और कहा कि निशक्त जन की श्रेणी में उसे शामिल करने की अर्जी पर अंतिम आदेश में फैसला किया जाएगा.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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