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This Article is From Oct 12, 2011

शिवानी भटनागर हत्याकांड में आरके शर्मा बरी

नई दिल्ली: पत्रकार शिवानी भटनागर हत्याकांड में पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा को बरी कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा को संदेह का लाभ दिया। शर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी पाया है। इस मामले में सत्यप्रकाश और श्रीभगवान भी बरी हो गए हैं। शर्मा ने अपनी याचिका में शिवानी की हत्या के आरोप में उसे अभियुक्त बनाए जाने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। आर के शर्मा तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। शिवानी भटनागर की की हत्या पूर्व दिल्ली के नवकुंज अपार्टमेंट फ्लैट में 2 जनवरी 1999 को कर दी गई थी। कोर्ट सरकार की तरफ से दो आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ की गई अपील पर भी फैसला सुनाएगा।

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दिल्ली हाई कोर्ट, शिवानी भटनागर, फैसला
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