दिल्ली हाइकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी को कोर्ट के आदेश पर अपना ब्लड सैंपल न देने पर कड़ी फटकार लगाई है।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाइकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी को कोर्ट के आदेश पर अपना ब्लड सैंपल न देने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एनडी तिवारी के वकील से पूछा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद एनडी तिवारी अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दे रहे। तिवारी का बेटा होने का दावा करने वाले रोहित शेखर की अर्जी पर अदालत ने तिवारी को डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल देने का आदेश दिया था लेकिन एनडी तिवारी इस पर टालमटोल कर रहे हैं जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने साफ किया कि जब तक सैंपल न देने की कोई ठोस मेडिकल वजह नहीं बताई जाती तब तक पूर्व राज्यपाल को इस तरह के टेस्ट से इनकार करने की छूट नहीं दी जा सकती।
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