नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे से बाहर रखने के फैसले पर बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस पर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ सीबीआई, एनआईए, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने कहा, "हम इस मामले को अंतिम निपटान के लिए रख रहे हैं। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। बुधवार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाना चाहिए।" याचिकाकर्ता अजय कुमार अग्रवाल और सिताब अली चौधरी ने नौ जून की सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई, एनआईए और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया है, "आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना छिपाना असंवैधानिक है।" याचिकाकर्ता चौधरी ने कहा, "याचिका उन लोगों के लिए दाखिल की गई है, जो अदालत तक पहुंचने में अक्षम हैं।" उधर, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह के एक मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई से आरटीआई में छूट पर स्पष्टीकरण मांगा है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
हाईकोर्ट, सीबीआई, केन्द्र सरकार, नोटिस