खास बातें
- अदालत ने घायल पुलिस वालों का ब्योरा भी तलब किया
- मृतकों के परिजनों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देने का भी निर्देश
- मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून (CAA) लागू होने के बाद से हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. सीएए (CAA) लागू होने के बाद यूपी के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन देखने को मिले थे और पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई के कई वीडियो भी सामने आए थे. कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और राज्य सरकार ने हलफनामा के साथ जवाब दाखिल किया. लेकिन अदालत राज्य सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हई. हाईकोर्ट ने कई बिन्दुओं पर राज्य सरकार से रिपोर्ट की मांग की. कोर्ट ने पूछा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से अब तक कितनी शिकायतें की गई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.