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This Article is From May 06, 2017

हरियाणा के कारोबारी का बेटा BMW हिट एंड रन मामले में दोषी, अधिकतम 2 साल होगी सजा

हरियाणा के एक उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन 11 सितंबर 2008 को अपनी बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था जब उसने दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर एक दोपहिया वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें अनुज सिंह की मौत हो गई.

हरियाणा के कारोबारी का बेटा BMW हिट एंड रन मामले में दोषी, अधिकतम 2 साल होगी सजा
2008 के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में हरियाणा के एक उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन दोषी करार. तस्वीर: प्रतीकात्मक
नई दिल्ली: हरियाणा के एक उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन को लापरवाही से वाहन चलाने से एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में दोषी ठहराया. भसीन ने साल 2008 में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. अपराध के लिए सजा पर दलीलें 26 मई को दी जाएंगी. इस अपराध के लिए अधिकतम दो साल के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने भसीन को आईपीसी की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत), धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाने से मानव जीवन को जोखिम में डालने) और धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाने) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया.

भसीन 11 सितंबर 2008 को अपनी बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था जब उसने दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर एक दोपहिया वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें अनुज सिंह की मौत हो गई. इस घटना में एक टीवी चैनल का पत्रकार भी घायल हुआ था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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