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This Article is From Dec 05, 2018

आम्रपाली को तगड़ा झटका, होटल; मॉल और फैक्ट्री समेत अनेक संपत्तियां अटैच करने के कोर्ट के निर्देश

आम्रपाली ग्रुप के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिस और होम बॉयर्स के पैसे से खरीदी गई संपत्तियां अटैच होंगी

आम्रपाली को तगड़ा झटका, होटल; मॉल और फैक्ट्री समेत अनेक संपत्तियां अटैच करने के कोर्ट के निर्देश
प्रतीकात्मक फोटो.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कोर्ट ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को दिए संपत्तियां बेचने के निर्देश
आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस, क्यों न क्रिमनल केस शुरू करें
कंपनी को होम बायर्स से मिले पैसे कोर्ट के खाते में जमा करने का आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्ति को अटैच करने के निर्देश दिए हैं. डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को यह संपत्ति बेचने के निर्देश दिए गए हैं.

कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों से कहा है कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वह सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें. कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकारा, कहा- बस.. अब अंतिम मौका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2018 के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा है कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.

VIDEO : आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा

दरअसल आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना गया कि मकान खरीददारों के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए.

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