अहमदाबाद:
साल 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले में एक प्रमुख आरोपी कैलाश धोबी ने जमानत अवधि के बाद भी समर्पण नहीं किया। उसके वकील का दावा है कि उसने गुजरात हाईकोर्ट को लिखा है कि वह उस समय पेश होगा जब सुनवाई अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
कैलाश के 29 जनवरी को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने में नाकाम रहने पर हाईकोर्ट पहले ही उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर चुका है। कैलाश पर हत्या का आरोप है और वह 2002 में गिफ्तारी के बाद से ही जेल में था। हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में स्वास्थ्य के आधार पर उसे जमानत दी थी। अदालत ने दो बार उसकी जमानत अवधि बढ़ा दी थी।
गोधरा दंगों के दौरान 28 फरवरी 2002 को पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में आठ अन्य आरोपी अब भी जेल में हैं। कैलाश को 29 जनवरी को पुलिस के समक्ष समर्पण करना था, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया।
उसके वकील रोबिन मुगेरा ने कहा, 'मुझे जानकारी मिली है कि कैलाश ने हाईकोर्ट को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि उसके खिलाफ मामला लंबे समय से खिंच रहा है। उसने कथित तौर पर कहा है कि निचली अदालत में सुनवाई पूरी हो चकी है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है।'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
कैलाश के 29 जनवरी को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने में नाकाम रहने पर हाईकोर्ट पहले ही उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर चुका है। कैलाश पर हत्या का आरोप है और वह 2002 में गिफ्तारी के बाद से ही जेल में था। हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में स्वास्थ्य के आधार पर उसे जमानत दी थी। अदालत ने दो बार उसकी जमानत अवधि बढ़ा दी थी।
गोधरा दंगों के दौरान 28 फरवरी 2002 को पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में आठ अन्य आरोपी अब भी जेल में हैं। कैलाश को 29 जनवरी को पुलिस के समक्ष समर्पण करना था, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया।
उसके वकील रोबिन मुगेरा ने कहा, 'मुझे जानकारी मिली है कि कैलाश ने हाईकोर्ट को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि उसके खिलाफ मामला लंबे समय से खिंच रहा है। उसने कथित तौर पर कहा है कि निचली अदालत में सुनवाई पूरी हो चकी है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है।'
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