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This Article is From Sep 10, 2019

ट्रैफिक चालान से बचने के लिए गुजरात के इस शख्स ने ढूंढा ऐसा तरीका, जानकर दंग रह जाएंगे आप...

गुजरात के बडोदरा के एक शख्स ने ट्रैफिक चालान (Traffic challan) से बचने का अनोखा तरीका निकाला.

ट्रैफिक चालान से बचने के लिए गुजरात के इस शख्स ने ढूंढा ऐसा तरीका, जानकर दंग रह जाएंगे आप...
गुजरात के आर शाह ने ट्रैफिक चालान से बचने के लिए अपने हेलमेट पर ही सारे जरूरी कागजात चिपला लिए.
नई दिल्ली:

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है. जितना बड़ा अपराध जुर्माना भी उतना ही तगड़ा. गुजरात के बडोदरा के एक शख्स ने ट्रैफिक चालान (Traffic challan) से बचने का अनोखा तरीका निकाला. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, 'शख्स ने अपने हेलमेट पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंश और अन्य कागजात को चिपका लिया. शख्स ने इसकी वजह भी बताई.

वडोदरा के रहने वाले आर शाह नाम का कहना है कि 'बाइक चलाने से पहले मैं जो सबसे पहला काम करता हूं वो है हेलमेट पहनना, इसलिए मैंने सभी कागजात इस पर चिपका दिए ताकि नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार मुझे कोई जुर्माना न भरना पड़े.'

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बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट (Motor vehicle act) में हुए बदलाव सुर्खियां बटोर रहे हैं. यह पूरे देश में एक सितंबर से लागू हो गया है. हालांकि कुछ राज्यों ने इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया है. देश भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा खबरें हरियाणा और ओडिशा से आई हैं. ऐसे कई राज्य हैं जहां की सरकारों ने कहा है कि वे इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू करेंगी. ये राज्य हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान. जबकि गुजरात ने कहा है कि वह आरटीओ से रिपोर्ट मिलने के बाद प्रावधान लागू करेगा. हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा.

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सरकार का कहना है कि कानून में बदलाव करने के कई फायदे हैं. इससे गाड़ियों के यातायात नियम पालन करने की इलैक्ट्रानिक तौर पर निगरानी हो सकती है. कुछ अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द होने पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का प्रावधान. नए अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान और मौजूदा अपराधों के लिए इसे बढ़ाना. नाबालिगों के जुर्म के लिए मालिक या अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल का प्रावधान है. ऐसे नाबालिग को 25 साल का होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा. ओला और उबर को केंद्र की गाइडलाइंस माननी होंगी.

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जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ी
ऐसे कई अपराध हैं जिनके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था. यह अब 5000 रुपये होगा. ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये. खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था. इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है.

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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तक का जुर्माना या छह महीने तक सजा का प्रावधान था. इसे अब दस हजार रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की सजा कर दिया गया है. प्रदूषण मुक्त न होने पर पहले एक हजार रुपये तक का जुर्माना था जिसमें अब तीन महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करना तक शामिल हो गया है. बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर पहले पहली बार पकड़े जाने पर दो से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना था. अब छह महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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(इनपुट: ANI से भी)

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