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This Article is From Aug 23, 2019

बीवी को मायके में छोड़ दिया और फिर फोन करके कहा- तलाक..तलाक..तलाक, मामला दर्ज

गुजरात के सूरत में तीन तलाक कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया, फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक दिया

बीवी को मायके में छोड़ दिया और फिर फोन करके कहा- तलाक..तलाक..तलाक, मामला दर्ज
प्रतीकात्मक फोटो.
सूरत:

गुजरात के सूरत में फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक देने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ नए तीन तलाक कानून के तहत बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया.

पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने बताया कि संसद में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद गुजरात में इस कानून के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है.

महिला की शिकायत के अनुसार उसका पति मोहम्मद उर्फ वसीम पठान और उसकी मां पिछले डेढ़ वर्ष से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे. उसने बताया कि झगड़े के बाद जून में पठान उसे उसके माता-पिता के घर ले गया और उसे वहां छोड़ दिया.

महिला ने आरोप लगाया कि उसी रात उसने (पठान) उसे फोन किया और तीन बार तलाक बोल दिया. उसने बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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