गुजरात के सूरत में फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक देने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ नए तीन तलाक कानून के तहत बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया.
पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने बताया कि संसद में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद गुजरात में इस कानून के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है.
महिला की शिकायत के अनुसार उसका पति मोहम्मद उर्फ वसीम पठान और उसकी मां पिछले डेढ़ वर्ष से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे. उसने बताया कि झगड़े के बाद जून में पठान उसे उसके माता-पिता के घर ले गया और उसे वहां छोड़ दिया.
महिला ने आरोप लगाया कि उसी रात उसने (पठान) उसे फोन किया और तीन बार तलाक बोल दिया. उसने बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं