मास्क ना पहनने वालों को कोविड-19 केयर सेंटर (Covid-19 Care Center) पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश देने वाले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि अपने एक फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वाले को कोविड-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस संबंध में ज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिया था.
लेकिन गुजरात सरकार को इस फैसले पर आपत्ति है. जानकारी है कि गुजरात सरकार ने अपनी आपत्ति हाईकोर्ट में भी सामने रखी थी. गुजरात सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि इस पर नजर रखना बहुत कठिन है कि मास्क नहीं पहनने के लिए दंडित किए जाने वाले लोगों ने क्या कोविड-19 देखभाल केंद्रों में सामुदायिक सेवा की.
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माहाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कहा था कि इस पर नजर रखना काफी मुश्किल है कि लोग निर्देश के मुताबिक सामुदायिक सेवा करेंगे या नहीं.
इसके बाद सालिसिटर जनरल ने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले को आज देशभर में कोविड के.हालात को लेकर होने वाली सुनवाई के.साथ ही सुन लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सहमति जता दी है. अब यह मामला भी कोविड के हालात को हो रहे मामले की सुनवाई के साथ ही सुना जाएगा.
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