प्रतीकात्मक फोटो
चेन्नई:
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के आदेश पर शुक्रवार को बिना शर्त रोक लगा दी है। सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी का हवाला देते हुए ग्रीन पीस इंडिया का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था, इस फैसले के खिलाफ संस्था ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
ग्रीन पीस इंडिया ने हाईकोर्ट के निर्णय को अपनी अहम कानूनी लड़ाई में मिली जीत करार दिया है। ग्रीन पीस इंडिया की प्रिया पिल्लई ने कहा, 'हम आश्वस्त हैं कि कोर्ट इस बात पर सहमत होगा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए हमें हमारे अकाउंट्स खुली किताब की रतह है और हम कोई इन्हें हमारी वेबसाइट पर देख सकता है।'
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के आदेश पर शुक्रवार को बिना शर्त रोक लगा दी है। सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी का हवाला देते हुए ग्रीन पीस इंडिया का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था, इस फैसले के खिलाफ संस्था ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
ग्रीन पीस इंडिया ने हाईकोर्ट के निर्णय को अपनी अहम कानूनी लड़ाई में मिली जीत करार दिया है। ग्रीन पीस इंडिया की प्रिया पिल्लई ने कहा, 'हम आश्वस्त हैं कि कोर्ट इस बात पर सहमत होगा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए हमें हमारे अकाउंट्स खुली किताब की रतह है और हम कोई इन्हें हमारी वेबसाइट पर देख सकता है।'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
मद्रास हाईकोर्ट, ग्रीन पीस इंडिया, तमिलनाडु रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, Tamil Nadu Registrar Of Societies, Greenpeace India, Madras High Court