प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
आधार बिल पर बहस के लिए राज्यसभा का सत्र दो दिन बढ़ाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। आधार बिल को पिछले ही हफ्ते लोकसभा में विवादों के बीच पास किया गया है। इस बिल को औपचारिक तौर पर आज राज्य सभा में पेश किया जा सकता है।
अब सेशन समाप्त होने में दो ही दिन बचे हैं। मंगलवार यानी कल का दिन रिटायर हो रहे सदस्यों की फेयरवेल स्पीच में ही चला जाएगा। सोमवार शाम तक राज्यसभा को रेल बजट पर बहस को समाप्त करना है और फिर आम बजट हाथ में लेना है। ऐसे में समय वैसे भी कम ही बचा है।
(पढ़ें- विराग गुप्ता : 'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा)
ऐसा आम तौर पर कम ही होता है कि विपक्ष राज्यसभा का सत्र बढ़ाने की मांग करे। 16 मार्च को राज्यसभा का पहला चरण समाप्त हो रहा है। 39 दिन बाद बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। दरअसल लोकसभा में आधार बिल को मनी बिल के तौर पर पास करवाने से विपक्ष नाख़ुश है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने राज्यसभा को कमज़ोर करने की नीयत से ऐसा किया।
मनी बिल का नियम है कि लोकसभा में पास किए जाने के बाद राज्यसभा सिर्फ इस पर बहस कर सकती है। उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। नियम के मुताबिक, पेश किए जाने के 14 दिन के अंदर ही इस पर बहस हो सकती है और ऐसा न हुआ तो इसे पास माना जाता है।
अब सेशन समाप्त होने में दो ही दिन बचे हैं। मंगलवार यानी कल का दिन रिटायर हो रहे सदस्यों की फेयरवेल स्पीच में ही चला जाएगा। सोमवार शाम तक राज्यसभा को रेल बजट पर बहस को समाप्त करना है और फिर आम बजट हाथ में लेना है। ऐसे में समय वैसे भी कम ही बचा है।
(पढ़ें- विराग गुप्ता : 'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा)
ऐसा आम तौर पर कम ही होता है कि विपक्ष राज्यसभा का सत्र बढ़ाने की मांग करे। 16 मार्च को राज्यसभा का पहला चरण समाप्त हो रहा है। 39 दिन बाद बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। दरअसल लोकसभा में आधार बिल को मनी बिल के तौर पर पास करवाने से विपक्ष नाख़ुश है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने राज्यसभा को कमज़ोर करने की नीयत से ऐसा किया।
मनी बिल का नियम है कि लोकसभा में पास किए जाने के बाद राज्यसभा सिर्फ इस पर बहस कर सकती है। उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। नियम के मुताबिक, पेश किए जाने के 14 दिन के अंदर ही इस पर बहस हो सकती है और ऐसा न हुआ तो इसे पास माना जाता है।
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