
श्रम मंत्रालय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करेगा, जिसके लिए सलाहकार बोर्ड गठित होगा.
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अब तक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं
न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये मासिक करने की खबर गलत
वेतन पर श्रम संहिता 2017 से श्रम क्षेत्र में एकरूपता आएगी
श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरके गुप्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.’’ गुप्ता ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ‘वेतन पर श्रम संहिता-2017’ पर सत्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने अभी तक सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया है. न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये मासिक करने की खबरों को उन्होंने गलत बताया.
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उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन पर सलाहकार बोर्ड के फैसले का अनुसरण करेंगे. राज्यों द्वारा निर्धारित वेतन केंद्र द्वारा तय की गयी सीमा से अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम बिलकुल नहीं हो सकता.
VIDEO : न्यूनतम वेतन के लिए प्रदर्शन
मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अनिल कुमार नायक ने कहा कि प्रस्तावित ‘वेतन पर श्रम संहिता 2017’ के लागू होने के बाद पूरे श्रम क्षेत्र में एकरूपता आएगी और सभी पक्षों के लिए लाभदायक स्थिति रहेगी.
(इनपुट भाषा से)
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