"गूगल हमें धमकी दे रहा है": लीक के आरोपों पर दिल्‍ली हाईकोर्ट में प्रतिस्‍पर्धा आयोग

रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल ने भारत में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया. सीसीआई की दो साल की जांच का हवाला देते हुए बताया कि गूगल ने प्रतियोगियों को अवैध रूप से चोट पहुंचाने के लिए अपनी "विशाल वित्तीय ताकत" का उपयोग किया. 

सीसीआई ने अदालत में कहा क‍ि गूगल के एक वरिष्ठ अधिकारी से सीसीआई अध्यक्ष को धमकी देने वाला संदेश मिला है कि वे हम पर मुकदमा करेंगे.

नई दिल्‍ली:

गूगल (Google) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) पर नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है. तकनीकी दिग्गज कंपनी जांच से जुड़ी "गोपनीय रिपोर्ट लीक" होने पर दिल्‍ली हाईकोर्ट पहुंची है. यह मामला तब सामने आया जब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल ने भारत में अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया. सीसीआई की दो साल की जांच का हवाला देते हुए बताया कि गूगल ने प्रतियोगियों को अवैध रूप से चोट पहुंचाने के लिए अपनी "विशाल वित्तीय ताकत" का उपयोग किया. 

सीसीआई ने आज अदालत में कहा, "हमें कैलिफोर्निया के गूगल के बहुत वरिष्ठ अधिकारी से सीसीआई अध्यक्ष को धमकी देने वाला संदेश मिला है कि वे हम पर मुकदमा करेंगे. वे हमें धमकी दे रहे हैं. अगर मीडिया द्वारा कोई लीक होता है तो वे मीडिया पर मुकदमा कर सकते हैं," 

सीसीआई की ओर से कहा गया, "हम सरकारी निकाय हैं. यह क्या दिखाता है कि हमने रिपोर्ट लीक कर दी? साथ ही गूगल की गोपनीय जानकारी क्या है जो इन मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से लीक हो गई हैं?" 

सीसीआई ने अदालत में कहा, "अगले 10 दिनों में, गोपनीय और गैर-गोपनीय रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उनकी प्रतिक्रिया मांगने के लिए एक प्रति उन्हें दी जाएगी. यह सामान्‍य न्याय प्रक्रिया है. वे कार्यवाही पर रोक चाहते हैं जो न्‍याय के खिलाफ है."

गूगल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा, "हमें एक प्रति दिए जाने से पहले ही गोपनीय जांच रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई है. रॉयटर्स ने जांच रिपोर्ट पर विस्तार से रिपोर्ट की है. लीक हर रोज हो रहा है. यह आदतन है."

सिंघवी ने कहा, "इसके अलावा यह सामान्‍य न्याय का पूर्ण खंडन है. कल, उच्च न्यायालय में हमारी याचिका के बाद, हमें सीसीआई से एक सूचना मिली है कि यह एक गंभीर मामला है और हम लीक की जांच का आदेश देंगे""

इस पर, न्यायमूर्ति रेखा पाली ने जवाब दिया: "यह ठीक है. हमारे आदेश अपलोड होने से पहले ही उन्हें मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है." हालाँकि सिंघवी ने कहा, "यह अलग है. इस जांच के लिए एक गोपनीयता नियम है."

जैसा कि न्यायमूर्ति पल्ली ने जोर देकर कहा, "यदि कोई गोपनीयता नियम है, तो उसे बनाए रखना होगा.", सीसीआई ने उत्तर दिया, "जहां भी गूगल गोपनीयता चाहता था, जैसे हस्ताक्षरकर्ता, यूट्यूब सामग्री का आंतरिक डाटा, सर्च , एप डाउनलोड आदि - हमने इन्‍हें बनाए रखा है. वास्तव में हम यहां उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वे हम पर आरोप लगा रहे हैं."

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