नई दिल्ली:
एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में रोहिणी की कोर्ट ने आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि गोपाल कांडा ने सरेंडर करने से पहले निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद 18 अगस्त को उसने सरेंडर किया था।
गौरतलब है कि कांडा की सहयोगी एवं मामले की एक अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा 25 सितम्बर से न्यायिक हिरासत में हैं। अरुणा और गीतिका दोनों कांडा की अब बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस के लिए काम करती थीं।
दरअसल, गीतिका अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं अरुणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था।
गौरतलब है कि गोपाल कांडा ने सरेंडर करने से पहले निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद 18 अगस्त को उसने सरेंडर किया था।
गौरतलब है कि कांडा की सहयोगी एवं मामले की एक अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा 25 सितम्बर से न्यायिक हिरासत में हैं। अरुणा और गीतिका दोनों कांडा की अब बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस के लिए काम करती थीं।
दरअसल, गीतिका अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं अरुणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था।
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