नई दिल्ली:
हरियाणा के पूर्व मंत्री और एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी केस के प्रमुख आरोपी गोपाल कांडा की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
इस मामले में आरोपी कांडा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कांडा पर से बलात्कार और अप्राकृतिक सेक्स के आरोप हटा दिए हैं।
गोपाल कांडा इस मामले से पहले तक हरियाणा की कांग्रेस सरकार मंत्री थे, लेकिन गीतिका शर्मा की आत्महत्या के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
उल्लेखनीय है कि कांडा और उनकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा को उनकी एमडीएलआर एयरलाइंस की 23 वर्षीय पूर्व एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उसे पिछले साल उत्तर पश्चिमी दिल्ली में अशोक विहार स्थित उसके आवास पर 5 अगस्त को मृत पाया गया था।
4 अगस्त के सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वह कांडा (46) और चड्ढा (40) द्वारा तंग किए जाने के कारण अपनी जान दे रही है।
सुनवाई अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार एवं अप्राकृतिक बलात्कार और चड्ढा पर उसे सहयोग देने का अतिरिक्त आरोप लगाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने चड्ढा की अपील को निस्तारित करते हुए 25 जुलाई को आरोप खारिज कर दिए थे।
इस मामले में आरोपी कांडा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कांडा पर से बलात्कार और अप्राकृतिक सेक्स के आरोप हटा दिए हैं।
गोपाल कांडा इस मामले से पहले तक हरियाणा की कांग्रेस सरकार मंत्री थे, लेकिन गीतिका शर्मा की आत्महत्या के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
उल्लेखनीय है कि कांडा और उनकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा को उनकी एमडीएलआर एयरलाइंस की 23 वर्षीय पूर्व एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उसे पिछले साल उत्तर पश्चिमी दिल्ली में अशोक विहार स्थित उसके आवास पर 5 अगस्त को मृत पाया गया था।
4 अगस्त के सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वह कांडा (46) और चड्ढा (40) द्वारा तंग किए जाने के कारण अपनी जान दे रही है।
सुनवाई अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार एवं अप्राकृतिक बलात्कार और चड्ढा पर उसे सहयोग देने का अतिरिक्त आरोप लगाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने चड्ढा की अपील को निस्तारित करते हुए 25 जुलाई को आरोप खारिज कर दिए थे।
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