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This Article is From Aug 25, 2016

सहूलियत : 31 अगस्त से ट्रेन यात्रियों को 92 पैसे प्रीमियम पर मिलेगा 10 लाख का यात्रा बीमा कवर

सहूलियत : 31 अगस्त से ट्रेन यात्रियों को 92 पैसे प्रीमियम पर मिलेगा 10 लाख का यात्रा बीमा कवर
फाइल फोटो
नई दिल्‍ली: आगामी 31 अगस्त से रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा कवर मिलेगा. इसके लिए उन्‍हें एक रुपये से भी कम का प्रीमियम भुगतान करना होगा.

रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त से आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिये यात्रा का टिकट बुक कराने पर यात्रियों को यात्रा बीमा कवर का विकल्प मिलेगा. इसके लिए उन्‍हें सिर्फ 92 पैसे का प्रीमियम देना होगा.

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने रेल बजट भाषण में घोषणा की थी कि रेलवे यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा कवर की सुविधा उपलब्ध कराएगी. यह नई सुविधा सभी यात्रियों को उपलब्ध होगी. उपनगरीय ट्रेनों पर यह सुविधा नहीं मिलेगी. किसी भी श्रेणी में यह सुविधा उपलब्ध होगी. इसकी शुरुआत परीक्षण के आधार पर की जाएगी.

यह बीमा कवर पांच साल तक के बच्‍चों तथा विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा. अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी तथा वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्रियों को मिलेगी.

इस योजना के तहत यात्रियों को उनके नामित-कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये, दो लाख रुपये तक का अस्पताल का खर्च तथा ट्रेन दुर्घटना स्थल से शव ले जाने के लिए 10,000 रुपये तक का परिवहन खर्च मिलेगा. ट्रेन दुर्घटना के अलावा आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी आदि में भी यह बीमा कवर उपलब्ध होगा.

हालांकि टिकट रद्द होने पर प्रीमियम का रिफंड नहीं किया जाएगा. आईआरसीटीसी द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस तथा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी में किया जा रहा है. इनका चयन निविदा प्रक्रिया के जरिये किया गया है. निविदा प्रक्रिया में कुल 19 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 17 को इसके लिए पात्र पाया गया.

तीनों चुनी गई कंपनियों को आटोमेटेड प्रणाली के जरिये बारी-बारी से बीमा पॉलिसी जारी करने का अधिकार मिलेगा. आईआरसीटीसी ने इन कंपनियों का चयन एक साल के लिए किया है और प्रदर्शन के आधार पर इनका अनुबंध बढ़ाने का भी प्रावधान है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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