
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है. सन 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों के उल्लंघन के आरोप वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता एन गंगाराजू ने याचिका दाखिल कर कहा था कि डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए सिद्धारमैया ने 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों का उल्लंघन किया था.
ट्रायल कोर्ट के ये कहने के बावजूद कि पर्याप्त सबूत हैं, हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था तो फिर अपराध कैसे हुआ. आप हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए, याचिका खारिज की जाती है.
पूर्व सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ इस मामले में हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी.
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