पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

उच्च न्यायालय ने करीब दो दशक पुराने मामले में दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था.

पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दिल्‍ली पुलिस के पूर्व कमिश्‍नर नीरज कुमार (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्‍नर नीरज कुमार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी. उच्च न्यायालय ने करीब दो दशक पुराने मामले में दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कुमार के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. कुमार के अलावा सीबीआई के पूर्व इंस्पेक्टर विनोद पांडे के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कथित रूप से दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने और ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान एक व्यक्ति को परेशान और प्रताड़ित करने में उनकी भूमिका पाई थी.

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि मामले को 29 मार्च को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाए. कुमार की तरफ से पेश हुए वकील ने मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने प्राथिमकी दर्ज करने और दो महीने के अंदर जांच समाप्त करने का आदेश दिया है. पीठ ने कहा, “मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी.”

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उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 13 मार्च को अदालत की एकल न्यायाधीश की पीठ के 26 जून 2006 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी. एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि पुलिस कुमार और सीबीआई अधिकारी विनोद कुमार पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे.