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This Article is From May 07, 2017

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत के 28 अप्रैल के आदेश के मद्देनजर हुआ है, जिसमें राज्य पुलिस को कामराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार  तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
प्रतीकात्मक फोटो
मन्नारगुडी (तमिलनाडु): तमिलनाडु के खाद्य मंत्री आर कामराज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक रियल एस्टेट कारोबारी से 30 लाख रपये की कथित तौर पर धोखाधड़ी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है.

यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत के 28 अप्रैल के आदेश के मद्देनजर हुआ है, जिसमें राज्य पुलिस को कामराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.

एसवीएस कुमार ने शीर्ष अदालत को अन्नाद्रमुक (अम्मा) के उप-महासचिव टी टी वी दिनाकरण का करीबी समझे जाने वाले मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी.
 

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