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आधार के लिए पेंशन नहीं रोकी जा सकती: ईपीएफओ
EPFO ने बैंकों से कही यह बात
साथ ही कहा कि पहचान के लिए दूसरा तरीका अपनाए बैंक
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इसमें बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पेंशनभोगियों को आधार नामांकन की सुविधा मिली. इसी तरह बैंकों को जीवन प्रमाणपत्र को दस्ती रूप में स्वीकार करना होगा.
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जिन पेंशनभोगियों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे उनके सत्यापन के लिए बैंकों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी.
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