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This Article is From Feb 18, 2017

ईपीएफओ ने अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाई

ईपीएफओ ने अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाई
नई दिल्‍ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा बढ़ा दी है. अब अशंधारक 31 मार्च तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं. हालांकि इससे पहले ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा कराने की समयसीमा 28 फरवरी तय की थी.

दरअसल, ईपीएफओ ने जनवरी में उसकी योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने को अंशधारकों द्वारा आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया था. ईपीएफओ के अपने 120 से अधिक फील्ड कार्यालयों को दिए गए आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि, 'यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सभी सदस्‍यों को अपना आधार नंबर सत्यापन 31 मार्च, 2017 तक या उससे पहले देना होगा'. ( ईटीएफ में ईपीएफओ का निवेश बढ़ाकर 15% करने पर विचार : श्रम मंत्री)

इसके अलावा आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दी गई है. जनवरी में ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के तहत इसे जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी की थी. पेंशनभोगियों की सुगमता के लिए यह कदम उठाया गया था.

इससे पहले पिछले साल नवंबर में ईपीएफओ ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी, 2017 किया था, जिससे नोटबंदी से प्रभावित पेंशनभोगियों को राहत मिल सके. एक और विस्तार इस साल जनवरी में दिया गया, क्‍योंकि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए भी आधार जरूरी है. ईपीएफओ ने जीवन प्रमाणपत्र दस्तावेजी रूप में बैंकों के जरिये स्वीकार करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है. पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल तरीके से या तो अपने मोबाइल फोन या साझा सेवा केंद्रों या ऐसी सुविधा प्रदान करने वाली बैंक शाखाओं के जरिये देना होगा. (इनपुट भाषा से भी)

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