अगस्ता वेस्टलैंड केस: ED ने बिचौलिए राजीव सक्सेना की 385 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

सक्सेना को पिछले साल जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात से लाया गया था और फिर उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था. वर्तमान में वह जमानत पर है.

अगस्ता वेस्टलैंड केस: ED ने बिचौलिए राजीव सक्सेना की 385 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के बिचौलिया राजीव सक्सेना की धनशोधन से जुड़े मामलों में पांच स्विस बैंक खातों सहित 385.44 करोड़ रुपये की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर ली. ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 385.44 करोड़ रुपये है और धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है. यह कुर्की धनशोधन के दो मामलों से जुड़ी है जो 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले और मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित हैं जिसमें प्रमुख आरोपियों में कंपनी के प्रमोटर, कारोबारी रतुल पुरी और उसके पिता दीपक पुरी शामिल हैं.


मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी हैं. ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘कुर्क संपत्तियों में पाम जुमीराह, दुबई स्थित एक विला, जिसका मूल्य दो करोड़ अरब अमीरात दिरहम है, और 4.555 करोड़ डॉलर के पांच स्विस बैंक खाते शामिल हैं.''

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सक्सेना को पिछले साल जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात से लाया गया था और फिर उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था. वर्तमान में वह जमानत पर है.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)