ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब की  1.77 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (Electoral Directorate) ने दानदाताओं के धन के कथित रूप से निजी इस्तेमाल से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पत्रकार राणा अयूब (Rana Ayyub) की 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कुर्क की है. एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब की  1.77 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि कुर्क की

पुलिस ने "हिंदू आईटी सेल" नामक एक एनजीओ के संस्थापक विकास सांकृत्यायन की शिकायत पर मामला दर्ज किया. 

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (Electoral Directorate) ने दानदाताओं के धन के कथित रूप से निजी इस्तेमाल से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पत्रकार राणा अयूब (Rana Ayyub) की 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कुर्क की है. एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत राणा अयूब और उनके परिवार के नाम पर सावधि जमा और बैंक में जमा राशि की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया. अयूब के खिलाफ धन शोधन का मामला गाजियाबाद पुलिस (उत्तर प्रदेश) की सितंबर, 2021 की प्राथमिकी पर आधारित है, जो उनके द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जनता से प्राप्त धन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है.

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प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि को सार्वजनिक दानदाताओं से जुटाए गए धर्मार्थ फंड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में संलग्न किया है, एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को कहा. संघीय जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत 50 लाख रुपये की सावधि जमा और शेष राशि को बैंक जमा के रूप में और नवी मुंबई में एक निजी बैंक के दो खातों में रखने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था. 

पुलिस ने "हिंदू आईटी सेल" नामक एक एनजीओ के संस्थापक और गाजियाबाद के इंदिरापुरम के निवासी विकास सांकृत्यायन की शिकायत पर मामला दर्ज किया. अय्यूब ने तब कहा था कि "केटो के माध्यम से प्राप्त पूरे दान का हिसाब है और एक पैसे का दुरुपयोग नहीं किया गया है".

प्राथमिकी के अनुसार, धन तीन अभियानों के हिस्से के रूप में उठाया गया था: अप्रैल-मई 2020 के दौरान झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन; जून-सितंबर 2020 के दौरान असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य; और मई-जून 2021 के दौरान भारत में COVID-19 प्रभावित लोगों की मदद के लिये. 

एजेंसी ने कहा, "राणा अय्यूब द्वारा केटो पर कुल 2,69,44,680 रुपये का फंड जुटाया गया था. ये धनराशि उसकी बहन और पिता के बैंक खातों में निकाली गई थी." इसमें से 72,01,786 रुपये उसके अपने बैंक खाते में, 37,15,072 रुपये उसकी बहन इफ्फत शेख के खाते में और 1,60,27,822 रुपये उसके पिता मोहम्मद अयूब वक्फ के बैंक खाते में निकाले गए. ईडी ने पाया कि ये सभी फंड बाद में अयूब के अपने खाते में "हस्तांतरित" किए गए थे.

एजेंसी ने कहा कि अय्यूब ने 31,16,770 रुपये के खर्च के दस्तावेज ईडी को सौंपे, हालांकि, दावा किए गए खर्चों के सत्यापन के बाद, एजेंसी ने पाया कि वास्तविक खर्च 17,66,970 रुपये था, 

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इसने आरोप लगाया, "राणा अय्यूब द्वारा राहत कार्यों पर खर्च का दावा करने के लिए कुछ संस्थाओं के नाम पर नकली बिल तैयार किए गए थे. हवाई यात्रा के लिए किए गए खर्चों को राहत कार्य के खर्च के रूप में दावा किया गया था." ईडी ने कहा कि उसकी जांच "यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि धन दान के नाम पर पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से उठाया गया था, और धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था जिसके लिए धन जुटाया गया था".

इसमें कहा गया है, "राणा अय्यूब ने राहत कार्य के लिए धन का उपयोग करने के बजाय एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कुछ धनराशि जमा की." इसमें कहा गया है कि अय्यूब ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुटाए गए फंड से 50 लाख रुपये की सावधि जमा की और बाद में राहत कार्यों के लिए इनका “उपयोग नहीं किया”. एजेंसी ने पाया कि अय्यूब ने "पीएम केयर्स फंड और सीएम रिलीफ फंड में कुल 74.50 लाख रुपये जमा किए." ईडी के कुर्की आदेश को पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)