राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक मामले में इसी महीने उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना और त्यौहारों के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसी भी पुलिसकर्मी को अवकाश नहीं देने का फैसला लिया है. सरकार ने इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है. मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य अधिकारियों को शुक्रवार को जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘नवंबर माह में पड़ने वाले त्योहारों मिलाद-उन-नबी और गुरुनानक जयंती, अयोध्या प्रकरण पर शीर्ष अदालत के संभावित निर्णय के आलोक में सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक नवंबर 2019 से आगामी आदेश तक समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया जाता है.''
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इसमें कहा गया है कि इस अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक सीमित अवधि हेतु अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे. वरिष्ठ स्तर पर आवश्यकता होने पर पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत अवकाश स्वीकृत होंगे.
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