अपंगता के कारण 2006 से पहले रिटायर पूर्व सैनिकों को भी मिलेगी डिसएबिलिटी पेंशन

डिसएबिलिटी पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिनकी अपंगता कम से कम 20 प्रतिशत या इससे ज्याद होगी

अपंगता के कारण 2006 से पहले रिटायर पूर्व सैनिकों को भी मिलेगी डिसएबिलिटी पेंशन

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2006 से पहले अपंगता के कारण समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को भी अपंगता पेंशन देने का फैसला लिया है.

खास बातें

  • पूर्व सैनिकों के पक्ष में रक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला
  • 2006 से पहले पीएमआर लेने वालों को यह सुविधा नहीं थी
  • आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के बाद लिया निर्णय
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है. अब वर्ष 2006 से पहले अपंगता के कारण समय पूर्व सेवानिवृत्ति (प्री मेच्योर रिटायरमेंट) लेने वाले आर्मी जवानों को भी डिसएबिलिटी पेंशन मिलेगी.  

दरअसल वर्ष 2006 में सरकार ने फैसला लिया था कि एक जनवरी 2006 के बाद जो जवान अपंगता से ग्रस्त होने के बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट (पीएमआर) लेते हैं उन्हीं को डिसएबिलिटी पेंशन मिलेगी. 2006 से पहले पीएमआर लेने वालों को यह सुविधा नहीं थी. लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अब फैसला लिया है कि यह सुविधा 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को भी मिलेगी.

साल 2006 से पहले पीएमआर लेने वालों को पेंशन तो मिलती थी लेकिन अपंगता पेंशन नहीं मिलती थी. यह पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिनकी अपंगता कम से कम 20 प्रतिशत या इससे ज्याद होगी. यह फैसला सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट के सात फरवरी 2012 के आदेश के बाद लिया है. सरकार ने इस मामले में 19 मई 2017 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com