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This Article is From Sep 30, 2019

आपको करना होगा ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, आज से SBI, सरकारी पेंशन पॉलिसी से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे

आज से कई चीजों के नियम बदल जाएंगे और यह बदलाव आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए हैं. सबसे पहले तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाना होगा. इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी.

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नई दिल्ली:
  1. एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदलने जाएगा और आपको अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इस नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही रंग का हो जाएगा. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे.
  2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसीबीआई) में एक अक्टूबर मे मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने  पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी कर देगा. यदि आपका अकाउंट मेट्रो सिटी में हैं तो मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) घटकर तीन हजार रुपये हो जायेगा. अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस नहीं रख पाता है तो  उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम हो जाएगा और जुर्माने के तौर पर 80 रुपए के साथ GST देना होगा. 
  3. 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए साथ में GST, 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए और जीएसटी देना होगा. 
  4. मेट्रो सिटी ग्राहकों को SBI 10 फ्री ट्रांजेक्शन और अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन एसबीआई देगा.
  5. एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा. एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है. 
  6. GST की नई दरें लागू हो जाएंगी. 1000 रुपए तक किराए वाले कमरों पर अब टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के लिए 12 प्रतिशत GST लगेगा. 10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घट जाएगा.
  7. हालांकि कई चीजों पर जीएसटी बढ़ भी जाएगा. रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 से 12 प्रतिशत हो जाएगी. कैफीन वाले पेय पदार्थों पर28 फीसदी हो जाएगी इसके साथ ही 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगेगा.
  8. सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पॉलिसी भी बदल जाएगी. किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा 
  9. कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती भी लागू हो जाएगी जिसे सरकार ने 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है. 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का भी विकल्प होगा. 
  10. 2 अक्टूबर को देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा.
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