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This Article is From Apr 25, 2014

मनी लॉन्ड्रिंग केस में करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल के खिलाफ चार्जशीट

मनी लॉन्ड्रिंग केस में करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल के खिलाफ चार्जशीट
नई दिल्ली:

देश में जारी आम चुनावों के बीच 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिसमें डीएमके के कई बड़े नेता देश के इस सबसे बड़े घोटाले में से एक में आरोपी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमाई और 17 अन्य लोगों के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में विशेष अदालत के समक्ष आज आरोप पत्र दायर किया। इस आरोपपत्र में डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल को भा नाम है। इनके अलावा स्वान टेलीकाम प्राइवेट लि. (एसटीपीएल) के प्रवर्तकों शाहिद उस्मान बलवा तथा विनोद गोयनका का नाम भी आरोपियों की फेहरिस्त में शामिल है।

ईडी का आरोप है कि एसटीपीएल के प्रवर्तकों ने डीएमके के कलेंगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये दिए थे।

इस मामले में अंतिम रिपोर्ट में 10 लोगों और 9 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अभियोग पत्र में इन लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोग लगाया है। कुसेगांव फूट्र्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लि. के निदेशकों आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, बालीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी तथा कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार का नाम भी आरोपियों में शामिल है।

राजा, कनिमोई, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी तथा शरद कुमार के खिलाफ 2जी घोटाले में और भी मामले  चल रहे हैं। सीबीआई इन मामलों में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष सरकारी वकील नवीन कुमार मट्टा ने विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी की अदालत में यह आरोपपत्र दायर किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने धन के लेन देन की जांच की और उन्होंने पाया कि आरोपी लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की। जज ने आरोपपत्र पर गौर करने के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की है।

ईडी का दावा है कि उसे कलेंगनर टीवी में 200 करोड़ रुपये डाले जाने के बारे में प्रमाण मिले हैं। कलेंगनर टीवी में दयालु अम्माल की 60 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं कनिमोई व शरद कुमार के पास इसकी 20-20 फीसदी हिस्सेदारी है।

एजेंसी इस मामले में राजा और कनिमोई से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले दोनों डीएमके सांसदों की आमदनी से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर चुका है। ईडी ने पीएमएलए के तहत कुछ लोगों तथा कुछ दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की है।

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