विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद इस मामले को भी लिस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI एनवी रमना ने वेब पोर्टल और यू ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर फेक न्यूज व आपत्तिजनक खबरों पर सवाल उठाए थे. कहा था कि इनके नियंत्रण के लिए क्या कोई तंत्र है? इस पर SG तुषार मेहता ने बताया था कि इसके लिए IT नियम 2021 बनाए गए हैं जिन्हें कई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. केंद्र ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अगली सुनवाई में इन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेंगे.
नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाले समाचार प्रकाशकों की हाईकोर्ट में जीत, केंद्र सरकार को लगा झटका
हालांकि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. दरअसल आईटी नियमों को लेकर हाईकोर्टों में दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करने को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सरकार ने अलग-अलग हाईकोर्टों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है.
बेलगाम होते सोशल मीडिया, वेब पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है. ये याचिकाएं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों सहित कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को जब्त किए जाने के मद्देनज़र दायर की गई हैं.
दरअसल, भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर नए आईटी कानून लागू किए गए हैं. प्रावधान किया गया है कि अब ये प्लेटफॉर्म्स थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए जिम्मेदार होंगे.
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