प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
पर्यावरण संबंधी मामलों को देख रही एनजीटी आज दिल्ली के कार विक्रेताओं की उस अपील पर सुनवाई करेगी, जिसमें कार विक्रेताओं ने कहा है कि 2015 में बनी डीजल कारों की बिक्री की अनुमति दे दी जानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा स्टॉक अगले साल तक पुराना हो जाएगा और फिर कोई पुराने स्टॉक की गाड़ी नहीं खरीदेगा।
रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा
दरअसल, एनजीटी ने हाल ही में ये आदेश दिया था कि दिल्ली में डीजल वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और 10 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं किया जाएगा।
एनजीटी का आदेश
एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया था कि अपने विभाग के लिए कोई डीजल वाहन नहीं खरीदने के बारे में सोचें। अधिकरण ने सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों, निगमों, डीडीए, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों को डीजल वाहनों को और खासतौर पर ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की कार्ययोजना तैयार करने और 6 जनवरी तक जमा करने को कहा था जो इन सभी निकायों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा
दरअसल, एनजीटी ने हाल ही में ये आदेश दिया था कि दिल्ली में डीजल वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और 10 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं किया जाएगा।
एनजीटी का आदेश
एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया था कि अपने विभाग के लिए कोई डीजल वाहन नहीं खरीदने के बारे में सोचें। अधिकरण ने सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों, निगमों, डीडीए, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों को डीजल वाहनों को और खासतौर पर ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की कार्ययोजना तैयार करने और 6 जनवरी तक जमा करने को कहा था जो इन सभी निकायों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे हैं।
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