दिल्ली (Delhi) की केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) ने अनलॉक-7 (Delhi Unlock-7) की घोषणा करते हुए जनता को कोविड पाबंदियों (Covid-19 Restrictions) में और राहत दी है. सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग की छूट होगी, इसके लिए DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी. इसमें दिल्ली पुलिस (Delhi Police), आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है.
Delhi government allows auditoriums/assembly halls in schools and educational institutions for educational training to function with 50% capacity
— ANI (@ANI) July 11, 2021
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इसके साथ ही अनलॉक-7 में अब एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति भी दे दी गई है. अब स्कूल और कॉलेज में फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
इससे पहले अनलॉक-6 में दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में छूट देते हुए स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति दी थी. स्टेडियम खोलने की अनुमति के साथ शर्त रखी गई है कि दर्शक यहां नहीं जा सकेंगे. इससे पहले बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटलों को लेकर छूट दी गई थी. इन जगहों पर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थित की अनुमति दी गई थी.
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जिम और योग केंद्रों को भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा चुकी है. इसके साथ ही अभी दिल्ली मेट्रो समेत अन्य सार्वजनिक यातायात साधनों का परिचालन पूर्ण क्षमता के साथ होने की संभावना नहीं है. ऐसे में भीड़भाड़ हो सकती है.
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