विधानसभा अध्यक्ष बिल्डर के घर में जबरन घुसने के दोषी करार, सजा का ऐलान 18 अक्टूबर को

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल सन 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसे थे

विधानसभा अध्यक्ष बिल्डर के घर में जबरन घुसने के दोषी करार, सजा का ऐलान 18 अक्टूबर को

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को एक घर में जबरन घुसने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

खास बातें

  • गोयल के अलावा चार अन्य को मामले में दोषी करार दिया
  • पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी के एक घर में घुसे थे गोयल
  • सजा की अवधि पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी
नई दिल्ली:

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राऊस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है.कोर्ट उनकी सजा का ऐलान 18 अक्टूबर को करेगा. रामनिवास गोयल को पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में एक भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसने के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया गया है.

गोयल के बिल्डर के घर में घुसने की घटना छह फरवरी 2015 की रात में हुई थी. राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित हुआ है. अदालत ने कहा, ‘‘राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भादंसं की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी ठहराया जाता है.'' अदालत ने सह आरोपी सुमित गोयल को आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी ठहराया.

कोर्ट सजा की अवधि पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. रामनिवास गोयल ने अपने वकील के जरिए आरोपों से इनकार किया. प्राथमिकी के अनुसार एक स्थानीय बिल्डर मनीष घई ने यह शिकायत दर्ज कराई थी. घई ने आरोप लगाया था कि गोयल और उनके समर्थक दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले विवेक विहार स्थित उनके एक मकान में छह फरवरी 2015 की रात में जबरन घुसे थे. घई ने आरोप लगाया था कि उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी.

आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ दिल्ली सरकार के अफसरों ने मोर्चा खोला

दूसरी तरफ गोयल ने घई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव से पहले लोगों को बांटने के लिए शराब, कंबल और अन्य चीजें छिपाकर रखी थीं. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे लोग इस बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन करने के बाद स्थानीय थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त सहित पुलिस की एक टीम के साथ मकान में गए थे.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और उनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट दायर

VIDEO : अपने खिलाफ बढ़ते मामलों से परेशान आप विधायक बनाएंगे सीसीटीवी कवच

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

(इनपुट भाषा से भी)