दिल्ली सरकार ने शनिवार को वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई, इसमें चार बड़े कदमों का ऐलान किया गया है. बैठक के बाद अऱविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में ऑफलाइन क्लास एक हफ्ते के लिए बंद होंगी. सरकारी दफ्तर भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगे और कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे. केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन (Delhi Lockdown) को लेकर अदालत (Supreme Court) के सुझाव पर विचार किया गया है और इसको लेकर कोर्ट के समक्ष दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेगी.
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के स्कूल सोमवार से पूरी तरह से ऑफ़लाइन क्लास (Delhi Schools) के साथ संचालित किए जाएंगे. सभी निर्माण गतिविधियां बंद हो जाएंगी और सरकारी कार्यालय के कर्मचारी घर से काम करेंगे. यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में फैली जहरीली धुंध के चलते लिया गया है. शहर का प्रदूषण स्तर लगभग एक सप्ताह से बढ़ा हुआ है. सरकारी कार्यालय (Delhi Offices) भी एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे औऱ कर्मचारी घरों से ही काम करेंगे.
दिल्ली और NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जाहिर करने के कुछ घंटों बाद दिल्ली सरकार यह फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसपर तुरंत नियंत्रण के लिए उपाय करने चाहिए. सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे?
राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है. मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 15 नवंबर को करेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है.
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