खास बातें
- दरअसल, शीला दीक्षित पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। यह मामला इस साल मई में सामने आया जब दिल्ली के लोकायुक्त ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर जांच की थी।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल, सरकारी पैसे के दुरुपयोग के एक मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
शीला दीक्षित पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। यह मामला इस साल मई में सामने आया जब दिल्ली के लोकायुक्त ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर जांच की थी।
गौरतलब है कि 2008 के विधानसभा चुनावों में शीला दीक्षित ने 22 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए। इनमें से 11 करोड़ रुपये सरकार के खर्च हुए। लोकायुक्त ने कहा कि ये 11 करोड़ सरकार को लौटाए जाएं।